हाफिज सईद को आतंकी फंडिग के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद

पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिग के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने बुधवार को प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित‌ दो मामलों में सजा सुनाई है। ये मामले आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए थे। इससे पहले शनिवार को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


बीते साल जुलाई में हाफिज सईद हुआ गिरफ्तार


पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, सीटीडी ने बताया कि गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के जरिए इकट्ठा की गई रकम से जेडीयू आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग से जुड़े दोनों मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए। बीते साल जुलाई में सीटीडी ने हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जुलाई 2019 में सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जेयूडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी दर्ज की गई। इन प्राथमिकियों में सईद के अलावा जेयूडी से जुड़े अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की का नाम भी शामिल है।


यूएन ने मुंबई हमले के बाद सईद को प्रतिबंधित किया था


मालूम हो कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को 2008 के मुंबई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे